गढ़वा : गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी-सह-अनुमंडल अधिकारी संजय कुमार ने सोमवार को गढ़वा सदर, मेराल, चिनिया और रंका प्रखंड का दौरा किया और आदर्श आचार संहिता के पालन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव से जुड़े नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
संजय कुमार ने दौरे के दौरान यह स्पष्ट किया कि चुनाव प्रचार के दौरान बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग करना, गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाना, या एक घर में तीन से अधिक झंडे लगाना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को ऐसे मामलों में साक्ष्य जुटाकर प्राथमिकी दर्ज कराने का भी निर्देश दिया।
रैलियों और प्रचार के लिए परमिशन अनिवार्य
निर्वाची पदाधिकारी ने सभी बीडीओ, सीओ, फ्लाइंग स्क्वायड और वीडियो सर्विलांस टीमों को निर्देश दिया कि किसी भी रैली या सभा का आयोजन केवल निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति के बाद ही हो सकेगा। बिना अनुमति के कोई चुनाव कार्यालय भी नहीं खोला जा सकता। साथ ही, उन्होंने कहा कि रैलियों में शामिल वाहनों पर झंडे और बैनरों का आकार और संख्या निर्धारित मानकों के भीतर होनी चाहिए।
ऑडियो-वीडियो प्रचार पर भी सख्त नियम
संजय कुमार ने निर्देश दिया कि ऑडियो-वीडियो प्रचार हेतु एलईडी प्रचार वाहनों का उपयोग केवल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, रांची से प्राप्त परमिशन के बाद ही किया जा सकता है। उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी मामले में जानबूझकर देरी की जाती है, तो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।
आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन आवश्यक
निर्वाची पदाधिकारी के इस दौरे का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। उन्होंने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में तुरंत कार्रवाई करें, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
निर्वाची पदाधिकारी के इस दौरे से यह स्पष्ट है कि प्रशासन चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है।